Last Updated: Friday, November 29, 2013, 14:26
नई दिल्ली : अपनी नौकरानी की हत्या के सिलसिले में पत्नी जागृति सिंह के साथ ही गिरफ्तार बसपा सांसद धनंजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अभियोजन पक्ष और सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सांसद की जमानत अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मजिस्ट्रेट की अदालत से राहत पाने में असफल रहने के बाद सिंह ने सत्र अदालत में जमानत अर्जी दी थी । मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ लगे आरोप बड़े गंभीर हैं और वह अपने पिछले के आचरण के चलते किसी भी नरमी के हकदार नहीं हैं।
सिंह ने सत्र अदालत में कहा था कि मजिस्ट्रेट ने इस मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों पर विचार किए बिना ही उनकी याचिका मनमाना तरीके से खारिज कर दी थी और न्यायिक दिमाग नहीं लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है। सत्र अदालत में सिंह के जमानत आवेदन का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। उसने कहा कि धनंजय ने ही जागृति को नौकरी को पीटने की अवैध गतिविधि के लिए उकसाया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 29, 2013, 14:26