Last Updated: Wednesday, November 20, 2013, 19:30
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने नौकरानी की हत्या के मामले में पत्नी जागृति सिंह के साथ गिरफ्तार बसपा सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका बुधवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके खिलाफ आरोप ‘बहुत गंभीर’ हैं और उनके पिछले आचरण के चलते वह किसी तरह की ढिलाई पाने के पात्र नहीं हैं।
इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कहा कि आरोपी धनंजय सिंह के पिछले आचरण और सामाजिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर वह इस अदालत से कोई ढिलाई पाने के पात्र नहीं हैं। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह अदालत इस चरण में आरोपी धनंजय सिंह को जमानत प्रदान करने के लिए उन्मुख नहीं है।
मनोचा ने कहा कि एतद्द्वारा यह आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने 14 पन्ने के अपने आदेश में कहा कि मामले के आरोपी ‘बहुत शक्ति शाली लोग’ हैं जबकि पीड़ित गरीब हैं। पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर-भय के गवाही दे सकें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 20, 2013, 19:30