Last Updated: Wednesday, May 21, 2014, 23:25
नई दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए गए याकूब अब्दुल रजाक मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की सिफारिशों के मद्देनजर राष्ट्रपति ने मेमन की दया याचिका को खारिज करने का फैसला किया। राष्ट्रपति के फैसले के बारे में महाराष्ट्र सरकार को अगवत करा दिया गया है।
पेशे से चार्टर्ड एआंउटेंट और भगोड़े आतंकी टाइगर मेमन के भाई याकूब को साल 2007 में टाडा अदालत ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। उसे आपराधिक साजिश तथा मुंबई धमाकों में मददगार रहने से जुड़े आरोपों में दोषी पाया गया था। पिछले साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद अक्तूबर, 2013 में याकूब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी।
याकूब को 1994 में काठमांडो हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में कई स्थानों पर हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 21, 2014, 23:25