सीबीआई प्रमुख के लिए और वित्तीय शक्तियों को मंजूरी

सीबीआई प्रमुख के लिए और वित्तीय शक्तियों को मंजूरी

सीबीआई प्रमुख के लिए और वित्तीय शक्तियों को मंजूरीनई दिल्ली : केंद्र ने सीबीआई निदेशक को और वित्तीय शक्तियां देने का निर्णय किया है जो अन्य अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को मिली शक्तियों के बराबर होंगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सीबीआई निदेशक को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के बराबर शक्तियां हासिल होंगी। इस सिलसिले में गजट अधिसूचना जारी की जाएगी।

सीबीआई अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए कार्मिक मंत्रालय पर निर्भर है। एजेंसी ने शिकायत की है कि जांच के लिए यात्रा करने की खातिर अधिकारियों को जितने धन की जरूरत होती है या प्रशिक्षण आदि के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, उससे कम राशि मिलती है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि अर्धसैनिक बल के प्रमुख को हथियार खरीदने आदि के तहत धन प्राप्त होते हैं जो जांच एजेंसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय के ‘पिजड़े का तोता’ बयान से आहत सीबीआई ज्यादा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां चाह रही थी ताकि इसके कार्यों में सुधार आए। सीबीआई चाहती है कि इसके प्रमुख को भारत सरकार के सचिव के बराबर शक्तियां मिले जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के माध्यम से जाने के बजाए सीधे मंत्री को रिपोर्ट करे। बहरहाल इस मांग को खारिज कर दिया गया है।

सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में संशोधन कर एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है ताकि सीबीआई को और शक्तियां दी जा सकें। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 22, 2013, 23:26

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