Last Updated: Monday, November 18, 2013, 13:29
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : मुजफ्फरनगर में हाल में हुई झड़पों के मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर किसी स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग करने वाले आवेदन पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम के नेतृत्व वाली पीठ ने सरकार से इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा और सुनवाई को 21 नवंबर तक स्थगित कर दिया। अदालत ने यह आदेश मेरठ की जाट महासभा की उस जनहित याचिका पर दिया, जिसमें उत्तरप्रदेश पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए जांच किसी अन्य एजेंसी से कराने की अपील की गई थी।
गौर हो कि इन दंगों के दौरान हत्या और संपत्ति जलाने के मामलों में अबतक 88 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। पुलिस ने इस संबंध में हत्या के 52, संपत्ति जलाने के 59 मामले दर्ज किये हैं और इनमें 116 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दंगा प्रभावित जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर और मेरठ में 6315 लोगों के खिलाफ कुल 565 मामले दर्ज किये गये हैं। इस दंगे में 62 लोग मारे गए थे और 40 हजार लोग बेघर हो गए थे । हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं।
First Published: Monday, November 18, 2013, 12:27