नागरिक अधिकार संबंधी विधेयक अगले सत्र में : नारायणसामी

नागरिक अधिकार संबंधी विधेयक अगले सत्र में : नारायणसामी

बेंगलुरु : केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के अधिकार और उनकी शिकायतों के निवारण के संबंध में विधेयक संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगले संसद सत्र में विधेयक को पारित कर दिया जाएगा।’ मंत्री ने कहा कि विधेयक में नागरिकों को पासपोर्ट, कर रिफंड, पेंशन, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।

प्रस्तावित विधेयक में काम समय पर पूरा नहीं हो पाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ 250 रपये से लेकर 50,000 रपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नारायणसामी ने कहा कि इस तरह का कानून कर्नाटक समेत 14 राज्यों में पहले से है। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यों को इसे अपनाने के लिए बाध्य करना संघीय ढांचे पर हमला है।

First Published: Wednesday, January 22, 2014, 18:13

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