Last Updated: Friday, January 24, 2014, 23:28
नई दिल्ली : राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) के सेवानिवृत अधिकारियों और 11 अन्य को 19.62 लाख रूपये के बीमा धोखाधड़ी मामले में विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल ने 73 वर्षीय मोतीलाल माथुर को चार साल की कैद और 71 वर्षीय यशपाल बब्बर को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने निर्देश दिया कि 23.30 लाख रूपये की जुर्माने की राशि सभी 13 दोषियों को देने होंगे, जिनमें से 18 लाख रूपया एनआईसीएल को मुआवजे के तौर पर देना होगा। सीबीआई ने एनआईसीएल के मुख्य विजनरी अधिकारी केबी महापात्र की शिकायत पर 13 लोगों के खिलाफ जनवरी 2001 में एक मामला दर्ज किया था।
महापात्र ने आरोप लगाया कि 1998-99 में तत्कालीन सहायक प्रबंधक बब्बर और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी माथुर ने कुछ बाहरी (कंपनी के) लोगों, सर्वेक्षणकर्ताओं तथा जांचकर्ताओं के साथ मिलकर 19.62 लाख रूपये की बीमा की राशि का जाली दस्तावेजों के आधार पर दावा करने के लिए साजिश रची। शेष 11 दोषियों में पांच को चार साल की कैद, पांच को साढ़े तीन साल और एक व्यक्ति को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 24, 2014, 23:28