Last Updated: Thursday, November 28, 2013, 19:25

नई दिल्ली : लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को गुरुवार को नोटिस जारी किया। तेजिंदर सिंह ने याचिका में पूर्व सेना प्रमुख और चार अन्य सैन्य अधिकारियों को आपराधिक मानहानि मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा कि इस मामले में नौ दिसंबर को मामले की वीके सिंह के वकील की उपस्थिति में याचिका पर सुनवाई की जाएगी। तेजिंदर सिंह के वकील अनिल अग्रवाल से मजिस्ट्रेट ने कहा कि दूसरे पक्ष (वीके सिंह) की उपस्थिति में मैं इस पर सुनवाई करूंगा। तेजिंदर ने पूर्व सेना प्रमुख एवं चार अन्य पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था और 25 नवम्बर को याचिका देकर वीके सिंह को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की जिन्होंने हाल में जारी अपनी पुस्तक में उनके खिलाफ ‘कई अवमाननापूर्ण आरोप’ लगाए हैं।
तेजिंदर ने याचिका में दावा किया है कि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी आत्मकथा ‘करेज एंड कन्वीक्शन’ में कई अवमाननापूर्ण आरोप लगाए हैं जबकि अदालत ने तीन अक्तूबर को दिए गए अपने फैसले में इस पर रोक लगाई थी। याचिका में तेजिंदर ने कहा है कि आरोपी नंबर एक (वीके सिंह) ने तीन अक्तूबर 2013 के आदेश का उल्लंघन किया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 28, 2013, 19:25