Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 14:57
नई दिल्ली : किराये की कोख (सरोगेसी) के लिए भारत आने का इरादा रखने वाले विदेशी नागरिकों को अब शुक्रवार से पर्यटक वीजा पर आने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सरोगेसी कानूनों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सरोगेसी के लिए पर्यटक वीजा पर विदेशी नागरिकों के भारत आने के कई उदाहरण सामने आये हैं। एक नवंबर से ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया कि सरोगेसी के लिए पर्यटक वीजा उचित वीजा श्रेणी नहीं है और ऐसा करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ वीजा शतो’ के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरोगेसी के लिए उचित वीजा श्रेणी ‘मेडिकल वीजा’ है।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सरोगेट मां के साथ कोई धोखाधडी न हो और इसीलिए इस तरह का वीजा तभी मंजूर किया जाएगा, जब कुछ शर्तें पूरी कर ली जाएंगी। इन शर्तों में शामिल है: विदेशी पुरुष और महिला विवाहित हों और उनके विवाह को कम से कम दो साल हो गये हों।
भारत में किसी अन्य देश के दूतावास या संबद्ध देश के विदेश मंत्रालय से एक पत्र वीजा आवेदन के साथ लगाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट लिखा गया होगा कि उनका देश सरोगेसी को मान्यता देता है और भारतीय मां की किराये की कोख से विदेशी दंपति को हासिल बच्चे का प्रवेश उनके बायोलाजिकल (जैविक) बच्चे के रूप में (विदेशी दंपति के) देश में होगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 30, 2013, 14:57