Last Updated: Wednesday, June 4, 2014, 16:35
नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान ऐसे निजी स्कूलों पर भी लागू होते हैं जो दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत संचालित होते हैं।
सीआईसी ने यह व्यवस्था जिंदल पब्लिक स्कूल के एक पूर्व कर्मचारी की ओर से दायर आरटीआई आवेदन के संबंध में दी जिसमें उसने शिक्षा निदेशालय से अपनी सर्विस बुक और पूर्व नियोक्ता का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय ने उपलब्ध सूचना मुहैया कराई ,लेकिन स्कूल ने जवाब देने से इंकार करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है।
स्कूल को पूर्व कर्मचारी की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि स्कूल दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4 और 8 के तहत सेवा की नियमन शर्तो, नियत वेतन भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए बाध्य हैं जो कर्मचारी के सूचना के अधिकार में निहित है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 4, 2014, 16:35