Last Updated: Wednesday, November 13, 2013, 13:31

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और सीबीआई से उस अपील पर जवाब मांगा जिसमें सरकार को ‘गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय’ (एसएफआईओ) के निष्कर्ष पर कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है।
एसएफआईओ ने नीरा राडिया के टेप प्रकरण की जांच के बाद कुछ कारोबारी लेन-देन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा से भी एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। टाटा ने राडिया के टैप्स की बातचीत सार्वजनिक न करने के लिए अपील दायर की थी।
आदेश जारी करने के बाद मामला राडिया की बातचीत के टेप से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया। इस पर ‘ओपेन मैगजीन’ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सुनवाई स्थगित किए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 13, 2013, 13:31