राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र की अर्जी मंजूर

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र की अर्जी मंजूर

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र की अर्जी मंजूरज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में चार दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र की दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 27 फरवरी को सुनवाई करेगा। गौर हो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है और इस फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गौर हो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जयललिता सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के सभी सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था जिसके खिलाफ केंद्र ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हत्यारों की रिहाई पर रोक लगाते हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन कर लेना चाहिए था।

गौर हो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश के सात दोषियों पेरारिवलन, मुरुगन, संथन, रॉबर्ट, राजकुमार, नलिनि और रविचंद्रन को जयाललिता सरकार ने रिहा करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 18 फरवरी को पेरारिवलन, मुरुगन, संथन की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी में देरी के आधार पर संथन, मुरुगन और पेरारिवलन की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)


First Published: Monday, February 24, 2014, 11:17

comments powered by Disqus