राजीव गांधी मर्डर : 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक

राजीव गांधी मर्डर : 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक

राजीव गांधी मर्डर : 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोकनई दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड मामले के तीन दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने आज मामले के 4 अन्य दोषियों को रिहा करने से तमिलनाडु सरकार को रोक दिया।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अगुवाई वाली एक पीठ ने राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए कहा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी सातों दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की दलील पर 6 मार्च को सुनवाई करेगा।

केंद्र सरकार की दलील का विरोध करते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में इस तरह की याचिका दाखिल नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मामला दायर करने की स्थिति में नहीं है।

तमिलनाडु सरकार ने जानना चाहा कि बंदियों की रिहाई पर केंद्र सरकार की राय मांगने वाले, राज्य सरकार के पत्र का जवाब देने के बजाय केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंचने के लिए क्यों उतालवी हुई। पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया ‘क्या केंद्र सरकार उतावली हुई है या आप उतावले हो रहे हैं।’

गौर हो कि राजीव गांधी के तीन हत्यारों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहा करने का ऐलान किया था। जयललिता सरकार ने इस मामले के 4 और दोषियों को भी रिहा करने का ऐलान किया था। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद केंद्र ने सभी सातों दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी थी। (एजेंसी)


First Published: Thursday, February 27, 2014, 11:21

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