राजीव हत्याकांड: दोषियों की रिहाई के फैसले की होगी समीक्षा

राजीव हत्याकांड: दोषियों की रिहाई के फैसले की होगी समीक्षा

राजीव हत्याकांड: दोषियों की रिहाई के फैसले की होगी समीक्षानई दिल्ली : गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्या मामले के सभी सात दोषियों को रिहा करने के फैसले की केन्द्र समीक्षा करेगा। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने राज्य सरकार के फैसले को गलत और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

शिंदे से जब जयललिता सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया पूछी गयी तो बोले, सुबह से ही मैं अपने अधिकारियों से पूछ रहा हूं कि क्या (तमिलनाडु सरकार से) कोई पत्र आया था। लेकिन अब तक कोई पत्र नहीं आया है। एक बार पत्र आये तो देखेंगे और उचित राय कायम करेंगे। अपराध प्रक्रिया संहिता :सीआरपीसी: की धारा 435 के तहत राज्य सरकार को किसी दोषी को रिहा करने से पहले केन्द्र की मंजूरी लेनी होती है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि तीन दिन तक केन्द्र से कोई जवाब नहीं आता तो राज्य सरकार सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सातों दोषियों को रिहा कर देगी। आरपीएन ने बताया कि तमिलनाडु सरकार का फैसला गलत एवं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत अफसोसजनक घटनाक्रम है। उन्होंने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय का क्या रुख होगा। तमिलनाडु सरकार ने आज तय किया कि वह राजीव गांधी हत्या मामले के सभी सातों दोषियों को तीन दिन में मुक्त कर देगी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 19, 2014, 20:37

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