Last Updated: Friday, February 14, 2014, 15:01

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बीरभूम सामूहिक दुष्कर्म मामले पर दर्ज प्राथमिकी, गवाहों के बयान, केस डायरी और फोरेंसिक जांच की आखिरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा रिपोर्ट के पढ़े जाने के बाद इन दस्तावेजों की मांग की।
न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारा मानना है कि राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने अभी शेष हैं। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई चार मार्च को किए जाने का फैसला किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे बेहद तकलीफदेह घटना करार दिया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी।
बीरभूम के लाबपुर गांव में दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करने के आरोप में ग्राम प्रधान द्वारा सुनाई गई सजा के तहत एक 19 वर्षीय युवती के साथ 13 लोगों ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 14, 2014, 15:01