Last Updated: Friday, November 29, 2013, 12:42
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई और सीबीआई से जवाब मांगा ।
प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने चारा घोटाले में अभियोजन एजेंसी सीबीआई को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख निर्धारित की । लालू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि राजद प्रमुख मामले में दोषी ठहराए गए 44 आरोपियों में से एक हैं, लेकिन वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जमानत याचिका को निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया ।
उन्होंने तर्क दिया कि मामले में अब तक 37 दोषियों को जमानत मिल चुकी है और किसी की भी जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है । जेठमलानी ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ लालू की अपील को निपटाने में झारखंड उच्च न्यायालय को लंबा समय लगेगा ।
चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी जिसपर कोर्ट ने यह फैसला दिया।
गौर हो कि लालू, बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य को 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37.7 करोड़ रूपये निकालने के मामले में दोषी ठहराया था। यह राशि लालू नीत राजद शासन के दौरान निकाली गई थी । सीबीआई अदालत ने दोषियों को 3 अक्तूबर को अलग-अलग सजा सुनाई थी ।
First Published: Friday, November 29, 2013, 12:00