टीवी चैनलों की सामग्री पर SC का केंद्र, पीसीआई को नोटिस

टीवी चैनलों की सामग्री पर SC का केंद्र, पीसीआई को नोटिस

टीवी चैनलों की सामग्री पर SC का केंद्र, पीसीआई को नोटिस नई दिल्ली : टीवी चैनलों की सामग्री नियमित करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने संबंधी एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की एक पीठ ने उस जनहित याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा कानून मंत्रालय की प्रतिक्रिया मांगी है जिस याचिका में आरोप लगाया गया है कि चैनलों पर भ्रामक और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है तथा इनकी निगरानी के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है।

पीठ ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन ‘हिन्दू जागृति समिति’ की जनहित याचिका पर दिया जिसमें इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 29, 2013, 12:51

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