Last Updated: Monday, November 18, 2013, 15:38
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें आंध्र प्रदेश को विभाजित कर नए तेलंगाना राज्य के निर्माण के मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति मंडन बी.लोकुर की खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका को खारिज करते हैं। बहरहाल हम स्पष्ट कर दें कि याचिका में उठाया गया कानूनी सवाल रिट याचिका के माध्यम से उपयुक्त मंच पर उठाए जाने की अनुमति है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्तू ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यह केवल मंत्रिमंडल का फैसला है। यह याचिका अपरिपक्व है। हमें यह नहीं पता कि राज्य की विधायिका और संसद के दिमाग में क्या है और वे क्या करने वाले हैं। (एजेंसी)
First Published: Monday, November 18, 2013, 15:38