मोदी के खिलाफ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

मोदी के खिलाफ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

मोदी के खिलाफ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिजज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत विवरण को लेकर अपूर्ण शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया था।

दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देने वाला अपूर्ण शपथ पत्र दाखिल किया था क्योंकि उन्होंने उसमें वैवाहिक स्थिति बताने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था।

मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई वाली एक पीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दों का निपटारा मुख्य चुनाव अधिकारी को करना चाहिए और उसका इरादा इस मामले पर गौर करने का नहीं है।

सुनील सरावगी द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मोदी ने 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ अपूर्ण शपथ पत्र दाखिल किया था। सरावगी ने मोदी का नामांकन पत्र खारिज नहीं करने के चुनाव अधिकारी के निर्णय को रद्द करने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

First Published: Friday, November 22, 2013, 12:19

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