अब जेल में बंद कैदी भी लड़ सकेंगे चुनाव, SC की मंजूरी

अब जेल में बंद कैदी भी लड़ सकेंगे चुनाव, SC की मंजूरी

अब जेल में बंद कैदी भी लड़ सकेंगे चुनाव, SC की मंजूरीज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: अब जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के चुनाव लड़ने पर हरी झंडी दिखा दी है। सरकार के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। केंद्र ने जन प्रतिनिधित्व कानून में इसी मॉनसून सत्र में संशोधन किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के जनप्रतिनिधि एक्ट में उस संशोधन को मंजूरी दे दी है जिमसें जेल या पुलिस कस्टडी में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। अब जेल या पुलिस कस्टडी में बंद लोग भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि अमुक शख्स जेल या पुलिस कस्टडी में है।

गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को आदेश जारी किए थे कि अगर कोई व्यक्ति जेल या पुलिस कस्टडी में है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन बाद में भारत सरकार ने सितंबर में जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करके इस प्रावधान को हटा दिया था। अब इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है।

First Published: Tuesday, November 19, 2013, 16:19

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