जयललिता के खिलाफ संपत्ति के केस पर रोक

जयललिता के खिलाफ संपत्ति के केस पर रोक

जयललिता के खिलाफ संपत्ति के केस पर रोकनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में चल रहे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बेंगलुरु की उसी अदालत में लंबित दीवानी कार्यवाही चलती रहेगी। दीवानी कार्यवाही विभिन्न कंपनियों की याचिका से संबंधित है जिसमें आरोप है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आय से अधिक संपत्ति के रूप में दर्शाई गयी कुछ संपत्तियां वास्तव में उन कंपनियों की हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि हम आपराधिक मामले में कार्यवाही 10 दिन के लिये स्थगित कर रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि दीवानी कार्यवाही पूर्ववत चलती रहेगी। न्यायालय इस मामले में अब छह जून को आगे सुनवाई करेगा। न्यायालय ने जयललिता की याचिका पर सतर्कता महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि यदि आपराधिक मुकदमे पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे उन्हें गंभीर नुकसान होगा।

शीर्ष अदालत ने 13 मई को कहा था कि वह जयललिता और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में लंबित आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाना चाहती है। लेकिन न्यायालय ने मुख्यमंत्री को याचिका वापस लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में मामला दायर करने की अनुमति दे दी थी। जयललिता चाहती थीं कि चेन्नई स्थित फर्म लेक्स प्रापर्टी डिवलमेन्ट प्रा लि की याचिका पर निर्णय होने तक उनके मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। (एजेंसी)

First Published: Monday, May 26, 2014, 16:14

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