तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गोवा पुलिस ने किया तलब

तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गोवा पुलिस ने किया तलब

तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गोवा पुलिस ने किया तलबज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली/पणजी : तहलका सेक्स स्केंडल में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से इंकार कर दिया। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर 29 नवंबर को आदेश जारी करेंगी। याचिका का गोवा पुलिस ने पुरजोर विरोध किया है।

उधर, गोवा पुलिस ने तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को पूछताछ के लिए गुरुवार को दोपहर बाद तीन बजे तक जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा है। गोवा के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ओ.पी. मिश्र ने यह जानकारी देते हुए कहा, 'पुलिस ने आरोपी को समन भेजकर जांच अधिकारी के सामने गुरुवार 3 बजे तक हाजिर होने के लिए कहा है।' उन्होंने कहा कि तेजपाल को ईमेल और फोन से समन किया गया है।

गोवा पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह अपराध एक ऐसे व्यक्ति की नीचता के निम्नतम स्तर को दिखाता है जिसके पास पीड़िता के संरक्षण की जिम्मेदारी थी। तेजपाल ने कहा कि शिकायतकर्ता की कहानी पर सावधानी के साथ विचार करने की जरूरत है। प्राथमिकी में बढ़ा-चढ़ा कर बातें बताई गई हैं। तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा, ‘मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं।’

सुनवाई के दौरान तुलसी ने दलील दी कि अग्रिम जमानत की याचिका को चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत के तौर पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्षम अदालत में पहुंचने तक वह अस्थायी राहत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने तेजपाल को परेशान और अपमानित करने की मंशा से ही न तो कोई स्थिति रिपोर्ट सौंपी और ना ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज की स्थिति के बारे में बताया।

तुलसी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का पूरी तरह से दुरूपयोग किया जाना है। गोवा पुलिस ने पणजी के एक पांच सितारा होटल में 7 और 8 नवंबर को तेजपाल द्वारा अपनी एक जूनियर का कथित यौन उत्पीड़न किए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

कथित घटना होटल की लिफ्ट में हुई। पीड़िता ने मंगलवार को मुंबई में गोवा पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। अदालत ने आज सुबह सुनवाई दोपहर साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि तेजपाल के वकील शीर्ष न्यायालय में एक मुकदमे में व्यस्त थे और बाद का समय मांगा था। हालांकि, गोवा पुलिस के वकील ने कहा कि वह मामले पर दलील पेश करने के लिए तैयार हैं और सुबह का वक्त सिर्फ इसके लिए रखा गया था।

इससे पहले, अदालत ने गोवा पुलिस को आज के लिए नोटिस जारी किया था और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग करने वाली तेजपाल की याचिका खारिज कर दी। तहलका के संपादक ने अपनी जमानत याचिका में आरोपों से इनकार किया था और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर पर इस मामले में कुछ ज्यादा ही रूचि लेने का आरोप लगाया। तेजपाल ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा के इशारे पर इस मामले में फंसाया गया है। उनकी जमानत याचिका का गोवा और दिल्ली पुलिस दोनों ने विरोध किया।

उधर, तहलका के संपादक तरूण तेजपाल द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार महिला पत्रकार ने आज गोवा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ करीब आठ घंटे तक बयान दर्ज कराया और तथ्यों और ई मेल में कही गई बातों को जोड़ा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता जांच अधिकारी सुनीता सांवत के साथ मुंबई से आई थी और उसने एक घंटे के भोजनावकाश को छोड़कर आठ घंटे तक बयान दर्ज कराया।

बयान दर्ज कराने के कुछ ही मिनट बाद गोवा पुलिस ने तेजपाल को समन जारी किया और कल दोपहरबाद 3 बजे तक जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा। सूत्रों ने बताया कि पत्रकार बयान दर्ज कराते समय स्थिर थी और उसने उन सभी बातों को दोहराया जिसका उल्लेख उसने ई मेल में किया था। विस्तृत बयान में उसे इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से तेजपाल ने गोवा के थिंकफेस्ट के दौरान उसे होटल के लिफ्ट में खींच लिया था। उसके साथ दो बार यौन उत्पीडन किया गया। गोवा पुलिस ने घटना के सिलसिले में 22 नवंबर को तेजपाल के खिलाफ भादंसं की धाराओं-376 (बलात्कार), 376 (2) (के) (किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक पद का फायदा उठकार अपने संरक्षण में किसी महिला से बलात्कार किया जाना) और 354 (शील भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया था।

घटना के बाद पत्रकार ने तेजपाल और प्रबंध निदेशक शोमा चौधरी पर मामले में ‘लीपापोती’ करने ‘धमकाने, चरित्र हनन और दोषारोपण के तौर तरीके’ अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए तहलका से इस्तीफा दे दिया था।

First Published: Wednesday, November 27, 2013, 17:34

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