तेजपाल की जमानत याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई

तेजपाल की जमानत याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई

पणजी: पणजी स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ ने तहलका के संपादक-संस्थापक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की अवधि चार मार्च तक बढ़ा दी है। निचली अदालत में अपराधा शाखा ने सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को तेजपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। तेजपाल ने जमानत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के पणजी पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने उनकी याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी है। तेजपाल पिछले 80 दिनों से पुलिस व न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायलय ने चार मार्च को सुनवाई के दौरान आरोप पत्र की प्रति पेश करने की भी मांग की है।

सहकर्मी ने उन पर गोवा में थिंकफेस्ट महोत्सव के दौरान उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उसका यह आरोप था कि उसका सात और आठ नवंबर को यौन उत्पीड़न किया गया था। जांच पड़ताल के बाद गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए (यौन उत्पीड़न), 341 और 342 (अनुचित रूप से रोकना), 376 (दुष्कर्म), 376(2)(एफ) और 376(2)(के) (पद का दुरुपयोग करते हुए संरक्षण में दुष्कर्म करना)। तेजपाल फिलहाल वास्को के साडा उप जेल में कैद हैं। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 18, 2014, 12:47

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