दिल्ली हाईकोर्ट ने `आप` के खाते की जांच करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने `आप` के खाते की जांच करने को कहा

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को कहा कि वह यह पता लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के खातों की ताजा जांच करे कि उसके गठन के बाद उसके धन के स्रोत क्या हैं।

न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति वीके. राव की खंडपीठ ने केन्द्र के वकील से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के खातों की जांच कर उसे 10 दिसंबर पर सूचीत करे।

खंडपीठ ने कहा कि आप के गठन के बाद आप एक बार फिर खातों की जांच करें। अगर आप एफसीआरए का कोई उल्लंघन पाते हैं तो कार्रवाई करें, या आप स्थिति के बारे में अदालत को सूचना दें। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम. एल. शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें कथित रूप से कानून का उल्लंघन कर विदेशी कोष प्राप्त करने के संबंध में आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उसके कुछ सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया था। (एजेंसी)


First Published: Wednesday, October 23, 2013, 15:14

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