Last Updated: Friday, March 14, 2014, 12:26

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न में हुए हादसे की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मारे गए दो नौ सैन्य अधिकारियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रूपये के मुआवजे की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है।
त्वरित सुनवाई के उल्लेख के साथ प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आयी इस याचिका पर अब 28 मार्च को सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि पनडुब्बी में कथित तौर पर तकनीकी खामी और बैटरियों का सही तरीके से रख-रखाव नहीं होने की वजह से अधिकारियों की मौत हुयी।
याचिका में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गयी है जिससे पता लगाया जा सके कि बैटरियों और अन्य सुरक्षा उपकरणों का सही रखरखाव हुआ अथवा नहीं। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 14, 2014, 12:26