Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 19:45
नई दिल्ली : केंद्र ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि 11 दिसंबर तक एयर एशिया सौदे पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया जाएगा। इसी दिन भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई होनी है। याचिका में एयर एशिया सौदे पर रोक लगाने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष सॉलीसीटर जनरल मोहन पाराशरण ने कहा, ‘तब तक कुछ नहीं होगा।’ वरिष्ठ विधि अधिकारी अदालत के सवालों का जवाब दे रहे थे कि सौदे पर रोक लगाने की मांग करने वाली स्वामी की याचिका पर सरकार का क्या रूख है।
याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति उठाते हुए पाराशरण ने कहा कि जनहित याचिका में एयर एशिया जैसे मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नीति आम जनता को नहीं प्रभावित करती है। सरकार के हलफनामे का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि सौदे की मंजूरी पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।
हालांकि, स्वामी ने दलील दी कि उड्डयन क्षेत्र के नकदी के संकट से जूझने के कारण सरकार ने एफडीआई नीति में ढील दी है। सुनवाई के दौरान स्वामी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र को एयर एशिया सौदे पर 11 दिसंबर को फैसला करना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 30, 2013, 19:45