हाईकोर्ट ने पहलवान की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने पहलवान की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन पुरस्कार विजेता पूर्व पहलवान की याचिका पर केंद्र और भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है। इस पहलवान को महिला टीम का कोच होने के बावजूद विशेष अभ्यास शिविर और अमेरिका में चल रहे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिये वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया गया था।

पूर्व पहलवान कृपाशंकर पटेल ने आरोप लगाया है कि भले ही भारतीय खेल प्राधिकरण और महासंघ ने उन्हें टीम के साथ जाने की अनुमति दे दी थी लेकिन 14 जनवरी से एक फरवरी के दौरे के लिये अपना खर्चा स्वयं उठाने के लिये कहा गया।

साई के वकील ने पटेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ‘वह असभ्य है’ और ऐसे व्यक्ति को विदेश भेजने से देश का नाम बदनाम होगा। न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केंद्र, महासंघ और साई से पहलवान की याचिका पर हलफनामा पेश करने के लिये कहा है। यह याचिका साई के पटेल को वित्तीय मदद देने से इन्कार करने के 15 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर की गयी है। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 31, 2014, 00:20

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