अदालत ने भारत-न्यूजीलैंड मैच का प्रसारण रोका

अदालत ने भारत-न्यूजीलैंड मैच का प्रसारण रोका

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर से कार्यरत एमएसएम सैटेलाइट (सिंगापुर) पीईटी लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए 40 से अधिक केबल आपरेटरों, मल्टी सिस्टम आपरेटरों (एमएसओ), होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट श्रृंखला के मैचों के प्रसारण और उनके लाइव दृश्यों को साझा करने से रोक दिया।

एमएसएमएस के सोनी सिक्स को 19 जनवरी से 18 फरवरी तक होने वाले पांच एक दिवसीय और दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के प्रसारण के अधिकार मिले हैं। न्यायमूर्ति जी एस सिसतानी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर अशोक कंट्री रिसार्ट और चालीस अन्य के खिलाफ यह आदेश पारित कर न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले इन मैचों के प्रसारण, टेलीकास्ट या पुनप्र्रसारण पर रोक लगा दी।

एमएसएमएस ने प्रसारण नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल आपरेटरों और अन्य के खिलाफ 20.05 लाख रूपये के हर्जाने की भी मांग की है। एमएसएमएस को इन मैचों के प्रसारण का अधिकार मिला है और उसे आशंका है कि केबल आपरेटर और अन्य इन मैचों का अनधिकृत तरीके से प्रसारण कर उसके व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। (एजेंसी)

First Published: Saturday, January 18, 2014, 00:45

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