Last Updated: Friday, October 18, 2013, 09:37

जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने ललित मोदी को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त इकाईयों की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने संबंधी फैसले पर रोक लगा दी है। इस संबंध में बीसीसीआई ने तीन अक्तूबर को राजस्थान क्रिकेट संघ को निर्देश जारी किये थे। न्यायमूर्ति आर एस राठौड़ ने तीन अक्तूबर को भेजे गये बीसीसीआई के इन निर्देशों पर रोक लगायी।
उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, बीसीसीआई और आरसीए को उनके संबंधित सचिवालयों के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 18, 2013, 09:37