Last Updated: Friday, October 18, 2013, 17:48

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उनका नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ शहर की सिविल अदालत में मुकदमा दायर किया।
अपनी याचिका में मुंडे ने एमसीए के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि निर्वाचन अधिकारी एसएम गोरवादकर द्वारा उनका नामांकन रद्द करना ‘गैरकानूनी’ है और उन्होंने आग्रह किया कि अध्यक्ष पद के चुनाव दोबारा कराए जाए।
मुंडे ने साथ ही अपील की कि आज होने वाले चुनाव से पूर्व कल ही निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किए गए शरद पवार को एमसीए अध्यक्ष पद नहीं संभालने दिया जाए और अगर वह पदभार ग्रहण करते हैं तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की स्वीकृति नहीं दी जाए।
उन्होंने एमसीए के निवर्तमान अध्यक्ष रवि सावंत, संयुक्त सचिव नितिन दलाल और पीवी शेट्टी, आपत्ति जताने वाले सीटी सिंघवी, विले पार्ले क्लब और गोरवादकर को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है। इस मामले की सुनवाई कल होगी।
महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुंडे के आवेदन पत्र को निर्वाचन अधिकारी ने उनकी रिहायशी स्थिति के कारण रद्द कर दिया था। उन्होंने इसके खिलाफ अपील की थी लेकिन गुरुवार को उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया। मुंडे के आवेदन पत्र को शनिवार को खारिज किया गया क्योंकि उन्होंने बीड़ का पता दिया था।
एमसीए के नियमों के मुताबिक केवल मुंबई में रहने वाला व्यक्ति ही क्रिकेट संस्था की संचालन परिषद का सदस्य बन सकता है। सावंत ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय के 2006 के आदेश के मुताबिक कोई व्यक्ति विभिन्न शहरों में रह सकता है लेकिन उसे उसी जगह का स्थायी निवासी माना जाएगा जहां की निर्वाचन सूची में उसका नाम होगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 18, 2013, 17:48