धोनी के खिलाफ याचिका, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने का आदेश

धोनी के खिलाफ याचिका, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने का आदेश

धोनी के खिलाफ याचिका, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने का आदेश नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ याचिका दर्ज करने वाले व्यक्ति का बयान रिकार्ड करने का आदेश दिया है। इस व्यक्ति ने धोनी पर खुद को देवता के रूप में पेश करके हाथ में जूता पकड़कर हिन्दू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। धोनी की इस तरह की तस्वीर एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर छपी थी।

मेट्रापोलिटन मजिस्ट्रेट मयूरी सिंह ने शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के पक्ष में 14 अगस्त तक समन पूर्व साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिये। इन्हीं मजिस्ट्रेट ने इससे पहले धोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की याचिका ठुकरा दी थी। अदालत ने कहा, उसने (शिकायतकर्ता) कहा कि उसे वर्तमान शिकायत में उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि करने के लिये समन पूर्व साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस निवेदन को देखते हुए शिकायतकर्ता 14 अगस्त को समनपूर्व साक्ष्य पेश करे।

अदालत सामाजिक संगठन शिवसेना हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय महासचिव राजिंदर सिंह राजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक पत्रिका में अप्रैल 2013 के संस्करण में धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है जिसका उप शीषर्क ‘बड़े सौदों का भगवान’ दिया गया है। इसमें उन्हें कई कंपनियों के उत्पाद पकड़े हुए दिखाया गया है जिसमें जूता भी शामिल है।
(एजेंसी)

First Published: Monday, May 19, 2014, 23:40

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