Last Updated: Tuesday, November 26, 2013, 19:01

मुंबई : एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मंगलवार को करारा झटका लगा जब शहर की दीवानी अदालत ने उनके मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में काम करने पर अस्थायी रोक लगा दी। पवार को हालांकि इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया गया है।
न्यायाधीश एमएस शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश सुनाया। मुंडे ने पवार को एमसीए अध्यक्ष का कामकाज करने से रोकने की अपील की थी क्योंकि एनसीए प्रमुख के इस पद पर चुनाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी है। मुंडे ने हर दो साल में होने वाले चुनावों में अपना नामांकन रद्द किये जाने को भी चुनौती दी है।
मुंडे के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, ‘‘अदालत ने मुंडे के अंतरिम राहत देने के आवेदन पर गौर करते हुए पवार को एमसीए अध्यक्ष का कामकाज करने से रोक दिया। अदलात ने इसके साथ ही मुंडे को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई रोजाना होगी और तीन महीने के भीतर इस पर फैसला कर लिया जाएगा।’’
अदालत ने हालांकि पवर को शीर्ष अदालत में एक सप्ताह के भीतर अपील करने की अनुमति दे दी है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 26, 2013, 19:01