Last Updated: Sunday, November 24, 2013, 20:34
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने रक्षा सेवा या अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा पूर्व सैन्यकर्मियों या उनकी पत्नियों (या पति) को उनके मकान पर आवास कर पर 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय किया है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि यह छूट शहीद सैनिकों, पूर्व सैन्यकर्मियों या अर्धसैनिक बल में काम कर चुके कर्मियों को भी दी जाएगी।
प्रवक्ता के अनुसार यह छूट इस शर्त पर मिलेगी कि उनके पास कोई दूसरा रिहायशी मकान नहीं है और वे मकान में स्वयं रह रहे हैं और उसे किराये पर नहीं दिया है। उसने कहा कि इस संदर्भ में हाल ही में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, November 24, 2013, 20:34