Last Updated: Monday, December 2, 2013, 15:32
ज़ी मीडिया ब्यूरोअहमदाबाद: गुजरात दंगों की पीड़ित जाकिया जाफरी की अर्जी पर कोर्ट ने अपना फैसला 26 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। वर्ष 2002 के दंगों में मोदी को क्लीन-चिट दिए जाने को जाकिया ने चुनौती देते हुए कहा था कि इस मामले में मोदी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 26 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। कोर्ट का फैसला बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए सियासी तौर पर यकीनन अहम होगा।
गौर हो कि कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने जांच के बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इस क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत में अपील की थी।
जाकिया जाफरी वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। उन्होंने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती दी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस चलाए जाने के पुख्ता आधार हैं। उन्होंने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुजरात दंगों में मोदी समेत 62 लोगों की भूमिका की जांच की मांग की थी।
First Published: Monday, December 2, 2013, 15:32