नन गैंगरेप मामले में 3 दोषी करार

नन गैंगरेप मामले में 3 दोषी करार

भुवनेश्वर: ओडिशा की एक अदालत ने शुक्रवार को 2008 के सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कंधमाल जिले की एक नन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है।

कटक स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने मीतु पटनायक, गजेंद्र दिगाल और सरोज बढ़ई को शुक्रवार को दोषी पाया है। उनके सजा का ऐलान दिन में आगे किया जाएगा। 29 वर्षीय कैथोलिक नन पर 24 अगस्त, 2008 को जिले के नुआगांव गांव में भीड़ ने हमला किया तथा सामूहिक दुष्कर्म किया था। यह घटना तब हुई थी, जब इलाके में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी।

कंधमाल में यह हिंसा विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की आश्रम में हत्या कर दिए जाने के बाद भड़की थी। पुलिस ने शुरुआत में इसे नक्सली हमला करार दिया था।

इस हिसा में राज्यभर में 38 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों ईसाइयों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नन के साथ हुए दुष्कर्म पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया था। अदालत ने हालांकि, सबूत के आधार पर छह अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 14, 2014, 14:05

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