Last Updated: Tuesday, January 14, 2014, 23:39
भटिंडा : भटिंडा छावनी के एक हथियार डिपो में तैनात एक दमकलकर्मी को 21 साल पहले फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के मामले में पंजाब पुलिस के आठ जवानों को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपीएस पाहवा ने पुलिसकर्मियों को 30 वर्षीय परमजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। मामले के 11 आरोपियों में से आठ को जेल भेज दिया गया। दो पुलिसकर्मियों की मुकदमा चलने के दौरान मौत हो गई, वहीं एक को भगोड़ा घोषित किया गया है।
17 जुलाई, 1992 को पुलिस गुरु गोविंद सिंह नगर निवासी परमजीत को बीबीवाला चौक के पास ले गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि परमजीत आतंकवादी है जो तीन महीने पहले एक मुठभेड़ में बच गया था जिसमें उसका एक साथी मारा गया था। परमजीत पर एके-47 राइफल से पुलिस पर गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया गया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 14, 2014, 23:39