Last Updated: Tuesday, October 29, 2013, 14:22

जयपुर: जयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट (सीबीआई) महेन्द्र कुमार ने मारपीट और दुष्कर्म के आरोपी राजस्थान के पूर्व राज्यमंत्री बाबू लाल नागर को आज 12 नवम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार बाबू लाल नागर को तीन दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने नागर को 12 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। अदालत द्वारा जेल भेजे जाने के आदेश के बाद सीबीआई कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच पूर्व राज्यमंत्री बाबू लाल नागर को लेकर केन्द्रीय कारागृह पहुंची ।
सीबीआई ने पिटाई और दुष्कर्म के कथित आरोपी राजस्थान के पूर्व राज्यमंत्री बाबू लाल नागर को 25 अक्टूबर को जयपुर में लम्बी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन 26 अक्तूबर को जयपुर की एक अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने राजस्थान सरकार के आग्रह पर राज्य के पूर्व राज्यमंत्री बाबू लाल नागर के खिलाफ गत आठ अक्तूबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) और 376 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
गौरतलब है कि सोडाला थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर गत 17 सितम्बर को बाबू लाल नागर पर जयपुर की 33 साल की एक महिला को नौकरी दिलवाने के बहाने 11 सितम्बर को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर दुष्कर्म और उसकी पिटाई करने का मामला दर्ज कर मामला जनप्रतिनिधि से जुडा होने के कारण सीआईडी (अपराध शाखा) को भेजा था।
नागर ने अपने खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने पर 19 सितम्बर को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जिसे अगले दिन 20 अक्टूबर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। कांग्रेस ने बाद में बाबू लाल नागर को पार्टी की पा्रथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया था। राजस्थान सरकार ने पूर्व राज्य मंत्री बाबू लाल नागर के खिलाफ दुष्कर्म प्रकरण को गत 21 सितम्बर को राजस्थान पुलिस की सीआईडी (अपराध शाखा) से लेकर सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 29, 2013, 14:22