Last Updated: Friday, June 6, 2014, 23:36

मुंबई: नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह के लिए राहत के तौर पर यहां सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज उन्हें तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में स्वास्थ्य आधार पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की।
भाजपा महासचिव और गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री शाह अदालत में पेश नहीं हुए और उन्होंने अपने वकील देवांग व्यास के माध्यम से छूट के लिए अर्जी दाखिल की। शाह ने अपने आवेदन में कहा कि वह मधुमेह से पीडित हैं और उन्हें कुछ चिकित्सा जांच और इलाज की जरूरत है।
शाह ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीडी उपतत की अदालत में बरी करने के लिए आवेदन दाखिल किया है जिस पर 16 जून को फैसला सुनाया जा सकता है। अदालत ने 9 मई को मामले में शाह और अन्य आरोपियों को समन भेजे थे। मामले को गुजरात से स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल सितंबर में शाह और 18 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किये थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 6, 2014, 23:36