Last Updated: Saturday, April 19, 2014, 18:31

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल और आप के तीन अन्य नेताओं को आगाह किया कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे वकील अमित सिब्बल की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में 24 मई को पेश होने में यदि वे नाकाम रहते हैं तो ‘मजबूरन उसे कार्रवाई’ करनी होगी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) सुनील कुमार शर्मा ने केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी की तरफ से पेश वकील राहुल मेहरा से कहा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनवाई की अगली तारीख को आरोपी उपस्थित होंगे।
अदालत ने मामले की तारीख 24 मई निर्धारित करते हुए कहा, ‘सुनिश्चित कीजिए कि (सुनवाई) अगली तारीख को सभी उपस्थित होंगे अन्यथा मजबूर होकर कार्रवाई करनी होगी।’ अदालत ने सिसौदिया, भूषण और इल्मी पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जबकि इन सभी को आज निजी पेशी से देने छूट की उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।
अदालत ने इससे पहले 15 मार्च को पेश हुए भूषण और इल्मी को इस आश्वासन के साथ जाने दिया था कि वे सुनवाई की एक-एक और हर तारीख को उपस्थित रहेंगे। पिछले साल 24 जुलाई को अदालत ने केजरीवाल, सिसौदिया, भूषण और इल्मी को अमित की ओर से दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर समन किया था। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने कहा था कि अदालती मामले में एक दूरसंचार कंपनी की पैरवी करने में उन्होंने अपने पिता के रसूख का फायदा उठाया।
आज की सुनवाई के दौरान मेहरा ने चारों आरोपियों की निजी पेशी से छूट को लेकर याचिकाएं पेश की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के कारण आप नेता प्रचार में व्यस्त हैं और अदालत को मामले की सुनवाई 16 मई के बाद निर्धारित करनी चाहिए जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा।
मेहरा ने कहा, ‘ये राष्ट्रीय चुनाव हैं। वे (आरोपी) कानूनी प्रक्रिया से भाग नहीं रहे हैं..वे भगोड़े नहीं हैं।’ अमित सिब्बल के वकील मोहित माथुर ने आरोपियों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।
माथुर ने कहा कि आरोपियों को 15 मार्च को सुनवाई की अंतिम तारीख से करीब पांच सप्ताह का समय मिला लेकिन अब तक वे अदालत में पेश नहीं हो सके। उन्होंने कहा, ‘वे मामला नहीं चलने दे रहे हैं।’ बहरहाल, अदालत ने कहा कि केजरीवाल को छूट देने के अनुरोध पर याचिका विचार किया जा सकता है क्योंकि वह खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल की छूट याचिका बिना जुर्माने के स्वीकार की जाती है। अन्य तीन आरोपियों की छूट याचिका जुर्माने के साथ स्वीकार की जाती है।’ (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 19, 2014, 18:31