पप्पू यादव को बरी करने के फैसले को चुनौती

पप्पू यादव को बरी करने के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अजित सरकार हत्या मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पप्पू यादव को बरी किए जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मुकुल गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि पटना उच्च न्यायालय ने प्रमुख गवाहों और कॉल डाटा रिकार्ड को नजरअंदाज कर दिया। श्रमिक नेता सरकार पुर्णिया विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। 14 जून 1998 को पुर्णिया शहर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी। गोलीबारी में सरकार के साथ मौजूद दो लोग अशफाक आलम और हिंरेंद्र शर्मा भी मारे गए थे। (एजेंसी)

First Published: Saturday, November 23, 2013, 00:02

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