आदर्श घोटाला: चव्हाण का नाम हटाने की CBI की अर्जी खारिज

आदर्श घोटाला: चव्हाण का नाम हटाने की CBI की अर्जी खारिज

आदर्श घोटाला: चव्हाण का नाम हटाने की CBI की अर्जी खारिजमुंबई : आदर्श घोटाला मामले के आरोपियों की सूची में से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाव्हाण का नाम हटाने की सीबीआई की याचिका एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।

सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस जी दीघे ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘सीबीआई की याचिका खारिज की जाती है।’ न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल के. शंकरनारायणन द्वारा चाव्हाण के खिलाफ अभियोग के अनुमोदन की सीबीआई की याचिका को खारिज किए जाने के बावजूद, उनपर (चाव्हाण पर) भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला चलाया जा सकता है क्योंकि उनपर आपराधिक कदाचार के आरोप हैं।

न्यायाधीश इस संबंध में विस्तृत आदेश आज थोड़े समय बाद जारी करेंगे।

अपने तर्क रखते हुए विशेष सरकारी वकील भरत बदामी ने कहा कि सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोग लगाने में ‘बहुत खुशी’ होगी लेकिन ‘हमारी हाथ बंधे हुए हैं।’ उन्होंने कहा कि कानून में अनुमति देने से राज्यपाल के इंकार किए जाने के खिलाफ अपील करने का प्रावधान नहीं है लेकिन अगर एजेंसी को चाव्हाण के खिलाफ कोई अतिरिक्त सबूत मिल जाता है तो वह जरूर राज्यपाल से उनके फैसले की समीक्षा का अनुरोध करेगी। (एजेंसी)

First Published: Saturday, January 18, 2014, 15:22

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