Last Updated: Saturday, October 12, 2013, 15:59
जयपुर : स्थानीय अदालत के आदेश पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत और उनके पुत्र कुनाल सिंह के खिलाफ हवेली का हिस्सा हडपने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा धोखाधडी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सदर थाना पुलिस ने मामला जनप्रतिनिधि से जुडा होने के कारण मामले को जांच के लिए सीआईडी (अपराध शाखा) को भेज दिया है।
पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि सदर थाना पुलिस ने जयपुर की अतिक्ति मुख्य महानगर न्यायालय (किराया अधिकरण) के आदेश पर गत गुरूवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत और उनके पुत्र कुनाल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 129 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच के लिए सीआईडी :अपराध शाखा: को भेज दिया है।
गौरतलब है कि अदालत ने सत्येद्र सिंह की ओर से पेश किए गए परिवाद पर सुनवाई के बाद सदर थाना पुलिस को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत और उनके पुत्र कुनाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसमें शेखावत और उनके पुत्र पर आमेर रोड पर स्थित एक हवेली का कुछ हिस्सा हडपने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, October 12, 2013, 15:59