Last Updated: Tuesday, June 3, 2014, 18:34
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अपने भाई की अंत्येष्टि के बाद होने वाले संस्कारों को संपन्न कराने के लिए आज 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। चौटाला अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की जेल काट रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के भाई का गत रविवार को निधन हो गया था।
न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 79 वर्षीय चौटाला को पांच लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
इंडियन नेशनल लोकदल नेता ने कल अपने छोटे भाई एवं दिवंगत देवीलाल के पुत्र प्रताप सिंह की हरियाणा में उनके पैतृक गांव में हुई अंत्येष्टि में तिहाड़ जेल अधिकारियों की हिरासत में भाग लिया। न्यायाधीश ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता (ओम प्रकाश चौटाला) के छोटे भाई (प्रताप सिंह चौटाला) का निधन हो गया है। इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ओमप्रकाश चौटाला परिवार के जीवित सबसे बड़े सदस्य हैं। दिवंगत प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार उनके सबसे बड़े पुत्र जितेन्द्र सिंह द्वारा उनके पैतृक गांव.सिरसा, हरियाणा में संपन्न कराए जाएंगे।
न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक परंपराओं के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य की उपस्थिति अंतिम संस्कारों में सामाजिक रूप से अपेक्षित होती है। सीबीआई से चौटाला के जमानत देने के अनुरोध पर जवाब देने को कहा गया था। सीबीआई ने हालांकि इसका विरोध नहीं किया लेकिन न्यायाधीश से अनुरोध किया कि इस अवधि को 21 दिन से घटाकर 12 दिन कर दिया जाए। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 3, 2014, 18:34