Last Updated: Monday, October 28, 2013, 19:04

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने‘आम आदमी पार्टी’ के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोमवार को मानहानि के एक मामले में आरोप तय कर दिया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव ने बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ अक्तूबर 2012 में मुख्यमंत्री के खिलाफ केजरीवाल की कथित टिप्पणियों को लेकर यह मामला दर्ज कराया था।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) संजय बंसल ने कहा कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के आरोप बनते हैं और उनके अपराध नहीं कबूलने पर मुकदमा चलेगा।
अदालत ने इस मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए 18 जनवरी 2014 की तारीख तय की है।
शिकायतकर्ता पवन खेड़ा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के खिलाफ ‘गलत और गंदी’ भाषा का इस्तेमाल किया। खेरा विशेष ड्यूटी अधिकारी और शीला के राजनीतिक सचिव हैं।
अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि आप नेता ने खेरा का अपमान किया और उनकी छवि धूमिल करने के इरादे से अपमानजनक शब्दों को इस्तेमाल किया।
अदालत ने कहा कि इस शब्द के इस्तेमाल से..आपने शिकायतकर्ता खेड़ा का अपमान किया जो शीला दीक्षित के ओएसडी: राजनीतिक सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। आपने इन शब्दों का इस्तेमाल-उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया, या यह मानकर किया कि इससे खेरा की छवि धूमिल होगी और इस तरह से आपने शिकायतकर्ता को अपमानित किया। इस तरह आपने आईपीसी की धारा 500 के तहत एक दंडनीय अपराध किया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 28, 2013, 19:04