कोर्ट ने सोम और राणा की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने से किया इंकार

कोर्ट ने सोम और राणा की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने से किया इंकार

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में निचली अदालत ने जिला प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें भाजपा के दो विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा से जुड़े मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किये जाने का आग्रह किया गया था। अदालत ने दोनों को आज पेश करने का आदेश दिया।

जिला प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दो अक्तूबर को आग्रह किया था कि मुजफ्फरनगर दंगा मामले में जेल में बंद भाजपा के दो विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा से जुड़ी अदालती सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए।

दोनों विधायकों से संबंधित सुनवाई आज तय की गई है। सोम और राणा के खिलाफ दंगे में कथित तौर पर शामिल होने के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें 62 लोग मारे गए। दोनों विधायक उरई और बांदा जिला कारागार में बंद हैं। भाजपा विधायक संगीत सोम को कथित तौर पर फर्जी वीडियो अपलोड करने में शामिल होने और उत्तेजक भाषण देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

एक अन्य भाजपा विधायक सुरेश राणा को दंगा भड़काने के लिए उत्तेजक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बहरहाल, अदालत के आदेश के बाद दोनों विधायक आज अदालत में उपस्थित होंगे। दोनों बांदा और उरई जेल से अदालत रवाना हो चुके हैं। (एजेंसी)

First Published: Friday, October 4, 2013, 14:54

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