Last Updated: Monday, February 3, 2014, 23:58
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को जन लोकपाल विधेयक को पारित कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बिल पारित होने पर केजरीवाल ने लोगों को धन्यवाद दिया है। खास बात है कि इस विधेयक के दायरे में मुख्यमंत्री भी होंगे। यानी इस विधेयक के दायरे में चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक होंगे। किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार विधेयक को सीधे विधानसभा भेजेगी। इसे केंद्र के पास नहीं भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बीते दिनों दिल्ली कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करने, उन्हें सेवानिवृत्ति की पेंशन आदि सुविधाओं से वंचित किए जाने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय सहित डीडीए, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी विधेयक की परिधि में शामिल किया गया है। इस प्रावधान पर केंद्र आपत्ति दर्ज करा सकता है क्योंकि तीनों ही एजेंसियों (डीडीए, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस) की जवाबदेही सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट ने 13 फरवरी से 16 फरवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय किया है और सदन के सत्र का अंतिम दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में चलेगा जहां आम जनता को भी शामिल होने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने पर उपराज्यपाल नजीब जंग की सहमति मिलनी जरूरी है। इस बीच दिल्ली पुलिस सुरक्षा कारणों से रामलीला मैदान में सत्र बुलाने पर विरोध जता चुकी थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Monday, February 3, 2014, 18:44