अदालत ने धनंजय की जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने धनंजय की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में बसपा सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जमानत दिए जाने की स्थिति में वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने धनंजय की याचिका खारिज कर दी। धनंजय उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदालत ने कहा कि अगर सांसद को जमानत दे दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीड़िता की विसरा रिपोर्ट तथा दूसरे फोरेंसिक सबूत सौंपे जाने की स्थिति में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पूरक आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद वह आगे की दलील प्रस्तुत करेंगे तो अदालत मामले की अगली सुनवाइ को 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

धनंजय की पैरवी कर रहे वकील एसपीएम त्रिपाठी ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा था कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और जांच भी पूरी हो चुकी है तो सांसद को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।

पुलिस ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि सांसद के खिलाफ आरोप पत्र अभी दाखिल नहीं हुआ है और अगर उन्हें जमानत दी जाती है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मामले में धनंजय की पत्नी जागृति भी आरोपी हैं। (एजेंसी)

First Published: Saturday, February 22, 2014, 18:13

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