दिल्ली गैंगरेप : 2 दोषियों के मृत्युदंड पर रोक बढ़ी

दिल्ली गैंगरेप : 2 दोषियों के मृत्युदंड पर रोक बढ़ी

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे चार में से दो दोषियों -मुकेश और पवन गुप्ता- की सजा के अमल पर अपनी अंतरिम रोक की सीमा सोमवार को बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा सजा बहाल रखने के फैसले को चुनौती देने वाली सामग्री की मांग की है।

न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की पीठ ने सुनवाई अगले सोमवार (14 अप्रैल तक) के लिए टाल दी। पीठ ने वकील एम. एल. शर्मा से सिंगापुर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। पीड़िता को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी।

अदालत ने शर्मा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सामग्री पेश करने के लिए कहा जिसके आधार पर उन्होंने अपने मुवक्किलों मुकेश और पवन गुप्ता को दी गई सजा को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि तब तक मृत्युदंड के अमल पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने 15 मार्च को एक विशेष सुनवाई के दौरान मृत्युदंड के अमल पर 31 मार्च तक रोक लगाई थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 7, 2014, 20:21

comments powered by Disqus