50 फीसदी बिजली बिल माफी के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

50 फीसदी बिजली बिल माफी के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

50 फीसदी बिजली बिल माफी के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोकज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर शुक्रवार को फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली सत्याग्रह के दौरान बिजली बिल न भरने वालों के बिल 50 फीसदी माफ कर दिए थे। यह फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर 10 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है।

गौर हो कि दिल्ली मंत्रिमडल ने 12 फरवरी को बिजली सत्याग्रह (अक्टूबर 2012 से मई 2013 तक) के दौरान बिजली बिल न भरने वाले करीब 24 हजार उपभोक्ताओं के आधे बिल के साथ जुर्माना भी माफ करने की घोषणा की थी। यह कहा गया था कि इस माफी से सरकार खजाने पर करीब 6 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

12 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल पर 13 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट माफ करने का फैसला किया था। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों का बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए थे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published: Friday, February 21, 2014, 12:30

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