Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 15:27
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जाते ही दिल्ली वालों को बिजली का झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट पर शुक्रवार तक रोक लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि बिजली बिल में छूट का फैसला पूरे कैबिनेट ने पास किया था या नहीं ये साफ नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली सब्सिडी पर शुक्रवार तक रोक लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि क्या सब्सिडी की घोषणा महज घोषणा थी? कोर्ट ने पूछा है कि बिजली पर सब्सिडी का फैसला कैबिनेट ने लिया या विधानसभा ने?
गौर हो कि 12 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल पर 13 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट माफ करने का फैसला किया था। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों का बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए थे।
(एजेंसी इनपुट के साथ )
First Published: Wednesday, February 19, 2014, 14:51